चन्दौली। गोवंश की अवैध तस्करी और संगठित अपराध में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ चन्दौली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना अलीनगर से संबंधित गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त मोहम्मद यासिर पुत्र तजम्मुल हुसैन, निवासी भरैठा तालुका मोईनुद्दीनपुर, थाना पुरामुफ्ती, जनपद प्रयागराज की आपराधिक गतिविधियों से अर्जित बताई गई अचल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं।
यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के तहत की गई है। जिलाधिकारी चन्दौली ने वाद संख्या 938/2026, सरकार बनाम मो. यासिर में कुर्की का आदेश पारित किया है।
49.91 लाख रुपये की संपत्ति पर कुर्की का आदेश
जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार प्रयागराज जनपद के मौजा भरैठा, तालुका मोईनुद्दीनपुर, परगना एवं तहसील सदर स्थित अभियुक्त की अचल संपत्ति को कुर्क किए जाने का आदेश दिया गया है।
इसमें खाता संख्या 11 के गाटा संख्या 276 एवं 277 में अभियुक्त का 533.33 वर्गमीटर हिस्सा तथा खाता संख्या 42 के गाटा संख्या 252 में 285 वर्गमीटर हिस्सा शामिल है। इस प्रकार कुल 818.33 वर्गमीटर अचल संपत्ति कुर्की के दायरे में है।
निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार उक्त संपत्ति का कुल मूल्य ₹49,91,813 (उनचास लाख इक्यानवे हजार आठ सौ तेरह रुपये) बताया गया है।
गैंगस्टर एक्ट में दर्ज है मामला
पुलिस के अनुसार मोहम्मद यासिर के खिलाफ थाना अलीनगर में मु0अ0सं0 32/2024, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत मामला दर्ज है।
पुलिस की रिपोर्ट और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आपराधिक गतिविधियों से अर्जित बताई गई संपत्ति की कुर्की के लिए जिलाधिकारी चन्दौली के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत की गई थी।
आरोपी का आपराधिक इतिहास
पुलिस के अनुसार अभियुक्त के खिलाफ निम्न मामले दर्ज हैं—
- मु0अ0सं0 180/2020 — धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम, धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम तथा धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि, थाना अलीनगर, चन्दौली।
- मु0अ0सं0 32/2024 — धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना अलीनगर, चन्दौली।
प्रयागराज प्रशासन को कब्जे की जिम्मेदारी
जिलाधिकारी चन्दौली के आदेश के तहत संपत्ति के प्रबंधन के लिए जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज को प्रशासनिक नियुक्ति किए जाने तथा सक्षम मजिस्ट्रेट के माध्यम से संबंधित संपत्ति को कब्जे में लेने के निर्देश दिए गए हैं।
अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क पर कार्रवाई
चन्दौली पुलिस का कहना है कि गोवंश की अवैध तस्करी और अन्य संगठित आपराधिक गतिविधियों में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी। अपराध से अर्जित बताई गई संपत्तियों का चिन्हीकरण कर कानून के तहत कुर्की एवं जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी।
पुलिस के मुताबिक इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य अपराध से जुड़े आर्थिक नेटवर्क पर प्रभावी प्रहार करना और अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करना है।
चन्दौली पुलिस ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत गोवंश तस्करी और संगठित अपराध में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।
— Bharat Times Today
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