चंदौली:: जनपद चंदौली के अलीनगर थानाक्षेत्र अंतर्गत स्थित इंडियन ऑयल डिपो के टैंकर चालकों ने शनिवार की सुबह से ही हल्लाबोल प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा जारी नए हिट एंड रन कानून पर विरोध जताया। बता दें कि सरकार द्वारा जारी कानून में यदि कोई वाहन चालक दुर्घटना कारीत कर मौके से फरार होता है तो उसे दस साल की सजा और दस लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जारी कानून के विरोध में वाहन चालकों ने सरकार निशाना साधते हुए उक्त कानून को वापस लिए जाने की मांग की। टैंकर चालकों के यूनियन के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर टैंकर चालकों ने इस कड़कड़ाती ठंड में भी पारित कानून के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। हालांकि तीन बजे के बाद टैंकर चालकों के यूनियन एसोसिएशन के निर्देश पर स्टेयरिंग छोड़ों आंदोलन को दो जनवरी तक वापस लेने का निर्णय लिया।
बता दें कि स्टेयरिंग छोड़ों आंदोलन के बैनर तले आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर रहे टैंकर चालकों की अगुवाई कर रहे इस्तीखार अहमद ने कहा कि नया कानून चालकों के हित मे नही है। सरकार से अपील है की नया हिट एंड रन कानून वापस लिया जाए, अन्यथा चालक देशव्यापी हड़ताल को बाध्य होंगे। बताया की कानून द्वारा जारी नियम के तहत दुर्घटना घटित होने के समय चालक फरार इसलिए होते हैं की पब्लिक उस दौरान उग्र मोड़ अपना लेती है। बताया की चालकों द्वारा अपना लाइसेंस हड़ताल के क्रम में फेक दिया गया है, उन्होंने एक स्वर में इस कानून के खिलाफ हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन की राह अपनाई है।

वहीं मौके पर उपस्थित अन्य चालकों ने भी नए हिट एंड रन कानून को गलत बताते हुए विरोध जताया, कहा कि चालकों के पास ना सजा काटने की अवधि है और ना ही इतने रुपए जुर्माने के तौर पर अदा करने की। हालांकि इस दौरान मुकदर्शक बनी पुलिस महकमा टैंकर चालकों को समझाने – बुझाने में जुटी रही, लेकिन धरनारत टैंकर चालकों ने किसी की एक ना सुनी। यूनियन के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश के बाद टैंकर चालकों के यूनियन ने क्षेत्राधिकारी को पत्रक सौंप इस कानून को वापस लिए जाने की मांग की। उन्होंने चेताया कि यदि शीर्ष नेतृत्व की मांगों को सरकार दो दिसंबर तक नहीं मानती है और कानून वापस नही लेती है तो तीन दिसंबर को आर – पार की लड़ाई लड़ते हुए देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी सारी जवाबदेही सरकार की होगी।

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