चन्दौली। जनपद में गो-तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बलुआ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 गोवंशों को मुक्त कराया तथा एक पिकअप वाहन को कब्जे में लिया। इस दौरान तीन आरोपितों में से एक को मौके से गिरफ्तार किया गया, जबकि भागने के प्रयास में घायल हुए दो आरोपितों को हिरासत में लेकर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। इनमें से एक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।

पुलिस के अनुसार, 25 जुलाई 2026 को प्रातः लगभग 6:10 बजे थाना बलुआ पुलिस टीम तिरगावाँ–सैदपुर गंगा नदी पुल पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक सफेद बोलेरो पिकअप (संख्या UP65QT6389) तेज रफ्तार से आती दिखाई दी। पुलिस को देखकर चालक घबरा गया और वाहन बंद हो गया। इसके बाद वाहन में सवार तीनों व्यक्ति उतरकर भागने लगे।

पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक आरोपित को मौके से गिरफ्तार कर लिया। वहीं, भागने के दौरान दो आरोपित पुल से नीचे गंगा नदी के रेतीले क्षेत्र में कूद गए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें सुरक्षित हिरासत में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चहनियाँ भेजा, जहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय चन्दौली रेफर किया गया। उपचार के दौरान एक घायल आरोपित की मृत्यु हो गई।

वाहन की तलाशी लेने पर उसमें तिरपाल के नीचे क्रूरतापूर्वक बांधकर लादे गए 11 गोवंश बरामद किए गए।

आरोपितों का विवरण:

  1. शक्ति कुमार पुत्र वासुदेव, निवासी सरताला मोकलपुर, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ (मौके से गिरफ्तार)
  2. शिवांशू कुमार पुत्र देवीलाल, निवासी बनगावां, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ (हिरासत में, उपचाररत)
  3. काजू कुमार पुत्र गुदड़ी, निवासी उमरीपट्टी, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ (उपचार के दौरान मृत्यु)

बरामदगी:

  • 11 गोवंश
  • 01 बोलेरो पिकअप वाहन (UP65QT6389)

पंजीकृत मुकदमा:
मु0अ0सं0 0212/2026 के तहत धारा 3/5A/5B/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960, तथा पशु परिवहन नियम, 1970 (नियम 56) एवं 2001 (संशोधित) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।