चन्दौली ब्यूरो :: जनपद के मुगलसराय थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास की सनसनीखेज घटना का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सफल अनावरण करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से अवैध असलहा और घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की गई है।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कार्रवाई
अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन पीयूष मोर्डिया और पुलिस उपमहानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र वैभव कृष्ण के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर (आईपीएस) व क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर अरुण कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह की टीम ने यह सफलता प्राप्त की।
क्या है पूरा मामला?
पीड़ित राम प्रसाद यादव निवासी मवई कला ने 28 फरवरी 2026 की रात थाना मुगलसराय में तहरीर दी कि सूर्य प्रकाश सिंह उर्फ चुन्नू सिंह और उसके साथियों ने उनके पुत्र सोनू यादव, भांजे राकुमार यादव उर्फ गोलू समेत अन्य तीन युवकों—कृष्णा यादव, अक्षय यादव और प्रमोद कुमार यादव—पर गोली चलाकर हत्या का प्रयास किया। सभी घायलों का इलाज BHU ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है।
इस आधार पर मु0अ0सं0-96/2026 धारा 109(1) भारतीय न्याय संहिता 2023 व 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
कैसे हुई गिरफ्तारी?
पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी सहजौर क्षेत्र में मौजूद है। इसके बाद 2 मार्च 2026 को सुबह लगभग 4:21 बजे भीखपुर-रौना रोड अंडरपास के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान एक 32 बोर अवैध पिस्टल और बुलेट मोटरसाइकिल (UP67Q7557) बरामद हुई।
पूछताछ में आरोपी का बयान
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 28 फरवरी की रात वह अपने ट्यूबवेल से घर लौट रहा था। रास्ते में चाय की दुकान पर कुछ लोगों से कहासुनी के बाद मारपीट हुई। आवेश में आकर उसने ट्यूबवेल से असलहा लाकर कई राउंड फायरिंग की और बाद में बिहार भाग गया।
आरोपी का आपराधिक इतिहास
- मु0अ0सं0-34/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना मुगलसराय
- मु0अ0सं0-96/2026 धारा 109(1) भारतीय न्याय संहिता 2023 व 3/25 आर्म्स एक्ट
बरामदगी
- 01 अवैध पिस्टल (32 बोर)
- 01 बुलेट मोटरसाइकिल
पुलिस द्वारा आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।