⚡बी.एल.डब्ल्यू में नौकरी के नाम पर लिये थे पैसे।
⚡वाराणसी। कूटरचना कर 65 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपित को नहीं मिल कोर्ट से राहत। प्रभारी सत्र न्यायाधीश (अनिल कुमार) की अदालत ने थाना नगरा, जिला बलिया निवासी आरोपी अवधेश यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया। अदालत में जमानत अर्जी का विरोधी वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक कुमार दुबे व उनके सहयोगी रमाकांत ने किया।
⚡प्रकरण के अनुसार वादी कमल कुमार तिवारी से विपक्षीगढ़ अवधेश यादव व उनके भाई इंद्रजीत यादव जो उक्त समय कोलकाता में रहते थे और वादी के पूर्व पर्ची थे। दोनों भाईयों ने खुद को बी.एल.डब्ल्यू. का कर्मचारी बताते थे। वादी से बोले कि हम लोग पांच लोगों की नौकरी बी.एल.डब्ल्यू. में लगा सकते हैं, जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति का 15 लाख रूपया लगेगा मगर पांच लोग इकट्ठा चाहिए। वादी उनसे पूर्व परिचित था तथा उन पर विश्वास करता था, लिहाजा वादी, विपक्षियों की बातों पर विश्वास करके वादी व नौशाद अहमद ने अपनी पुत्री व पुत्र के लिए 28 लख रुपए, वादी ने 14 लख रुपए, दयानंद ने 15 लाख व राकेश सिंह ने 10 लाख कई भागों में लोगों से उधर वगैरह लेकर दिये। इसके पश्चात इन दोनों भाइयों ने इनको एपॉइंटमेंट लेटर दिया जिसे बी.एल.डब्ल्यू. में दिखाया गया तो पता चला कि फर्जी कूटरचना कर लेटर दिया है, वह अएपॉइंटमेंट लेटर फर्जी है। दोनों भाइयों ने इन लोगों का रुपया गबन कर लिया है तथा वापस करने में टालमटोल कर रहा है|