लखनऊ, 30 सितंबर 2026। उत्तर प्रदेश में दोपहिया वाहनों से सफर करने वालों के लिए हेलमेट को लेकर यातायात व्यवस्था सख्त की जा रही है। अब बाइक या स्कूटर पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के हेलमेट नहीं पहनने पर भी ऑनलाइन ई-चालान जारी किया जा सकेगा। यह नियम पहले से लागू हेलमेट अनिवार्यता के पालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया कदम है।

₹1,000 तक जुर्माने का प्रावधान

यातायात नियमों के अनुसार, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने या उस पर सवारी करने पर ₹1,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, नियमानुसार चालक का ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने तक निलंबित भी किया जा सकता है।

कैमरों से भी होगी निगरानी

नई ई-चालान व्यवस्था में पीछे बैठने वाले यात्री के हेलमेट नहीं पहनने पर भी कार्रवाई दर्ज करने का विकल्प शामिल किया जा रहा है। इसके लिए यातायात पुलिस की मोबाइल एप्लीकेशन, आईटीएमएस कैमरों और मौके पर ली गई तस्वीरों का उपयोग किया जा सकेगा। चालान वाहन के पंजीकृत मालिक के नाम से जारी किया जा सकता है।

डीलरों को दो हेलमेट देने होंगे

प्रदेश में दोपहिया वाहन खरीदने वालों के लिए भी हेलमेट से जुड़ी व्यवस्था निर्धारित की गई है। जनवरी 2026 में जारी निर्देशों के अनुसार, वाहन विक्रेताओं को चालक और पीछे बैठने वाले यात्री के लिए दो आईएसआई मानक वाले हेलमेट उपलब्ध कराने तथा उनका विवरण दर्ज करने को कहा गया था।

सड़क सुरक्षा के लिए जरूरी कदम

सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर चोट और जान के नुकसान से बचने के लिए बाइक पर सफर करने वाले दोनों लोगों को हेलमेट पहनना चाहिए। वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करना और हेलमेट की पट्टी ठीक से बांधना भी जरूरी है।

अपील: बाइक चलाते समय खुद भी हेलमेट पहनें और पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनाकर ही सफर करें। सुरक्षित रहें, यातायात नियमों का पालन करें।